कोविड‑19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए पूरे जिले में गुटखा,पान मसाला,तम्बाखू,और गुड़ाखु के खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

कवर्धा, 25 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस कोविड‑19 के नियंत्रण और प्रभावी रोकथाम और उनके बचाव की दृष्टि से कबीरधाम जिले में आगामी आदेश तक गुटखा,पान मसाला,तम्बाखू,और गुड़ाखु के खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने आज एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण कबीरधाम जिले में गुटखा,पान मसाला,तम्बाखू,और गुड़ाखु के खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। इस आदेश के उलंघ्घन करने वालो पर धारा188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।गौरतलब है कि कोविड‑19 कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूरे प्रदेश को लाकडाउन किया गया है। डब्लूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए इसे महामारी घोषित किया गया है। इसके बचाब के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित,संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत दी गई है। प्रायः यह देखने मे आता है कि कतिपय लोगो के द्वारा गुटखा,पान मसाला,तम्बाखू,और गुड़ाखु का सेवन कर जगह-जगह पर थूक दिया जाता है, जिससे कि संक्रमण बढ़ने का खतरा है। संक्रमण, इसके प्रभावी रोकथाम तथा बचाब के लिए कबीरधाम जिले में गुटखा,पान मसाला,तम्बाखू,और गुड़ाखु के खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाशील होगा।

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