कोरोना वायरस की वजह से 4 मई से दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। हालांकि, इसमें लॉकडाउन‑2 के मुकाबले कई रियायतें दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटे जिलों के हिसाब से दिशा-निर्देश जारी किया है। जबकि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो हर जोन में बंद रहेंगी। मगर क्या राज्य सरकारें इतनी छूट देने को तैयार हैं? राज्यों ने क्या तैयारी की है आइए जानते हैं।.
उत्तर प्रदेश- रेड जोन में कोई छूट नहीं
यूपी में रेड जोन में किसी तरह की छूट नहीं होगी। जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेंगी। ग्रामीण इलाकों में सब्जी और किराने की दुकानों को पहले से छूट है। हॉटस्पॉट के बाहर वाले क्षेत्रों में जरूर वस्तुओं की दुकानें खोलने को कहा है। दुकानें छोटे कस्बों व गांवों में खोली जाएंगी। खासकर निर्माण सामग्री ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू वाली दुकानें खोली जाएंगी।
बिहार- ग्रीन जोन से लगने वाली सीमा होंगी सील
बिहार के ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में सैलून चार मई यानी सोमवार से खुल जाएंगे। जबकि रेड जोन में सख्ती जारी रहेगी। बिहार में 5 जिले रेड जोन, 20 जिले ऑरेंज और 13 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। सरकार ग्रीन जोन के 13 जिलों की अन्य जिलों से लगने वाली सीमाओं को सील कर सकती है।
राजस्थान- रेड जोन में कपड़ों व स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी
राजस्थान के आठ जिले रेडजोन में हैं। मोबाइल, लैपटॉप स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी अब रेड जोन में खुलेंगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की सुविधा भी रेड जोन में दी गई है। निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं, निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारी , ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है।
मध्य प्रदेश- ऑरेंज जोन में भी सख्ती जारी
मध्यप्रदेश में ऑरेंज जोन के भी उन्हीं इलाकों में रियायतें मिलेंगी जहां संक्रमण कम है। गली-मोहल्ले की दुकानें कुछ घंटों के लिए खुलेंगी, ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी सीमित अनुमति होगी। ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में छोटे उद्योग शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के 9 जिलों को रेड और 19 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।
उत्तराखंड- जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी
उत्तराखंड में सोमवार से सभी सरकारी (राज्य‑केंद्र सरकार) व अर्ध सरकारी दफ्तर खुलेंगे। वहीं, दुकानें भी एक के बजाय अपराह्न चार बजे तक खुल सकेंगी। रेड जोन के जिले में एक बजे तक ही जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। दफ्तर सुबह दस बजे से अपराह्न चार बजे तक ही खुलेंगे।
महाराष्ट्र- डीसीपी देंगे जिले से बाहर जाने की अनुमति
पुलिस कमिश्नरी वाले शहरों में संबंधित डीसीपी अंतर‑राज्यीय या अंतर‑जिला यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। सरकार ने को कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण और पुणे महानगर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले क्षेत्रों में आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जम्मू-कश्मीर घाटी रेड जोन में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कश्मीर डिविजन में केवल चार जिलों को रेड जोन घोषित किया है, लेकिन अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पूरी घाटी को रेड जोन के तौर पर देखा जाएगा और जरूरी मामलों में अनुमति के अलावा किसी भी प्रकार की कोई छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।