कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का बढ़ना तय है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, देश के 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन जारी रह सकता है. ये वो इलाके हैं जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी.
वहीं, तमिलनाडु की बात करें तो यहां के कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, अरियालुर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लूर और ग्रेटर चेन्नई जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा. इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा. देश की राजधानी दिल्ली को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, जिसके बाद ये तय है कि यहां पर छूट मिलने की संभावना कम है.
मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर, जबकि पश्चिम बंगाल में हावड़ा और कोलकाता में भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा. बीते कुछ दिनों में राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ें हैं. यहां जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा. उत्तर प्रदेश में आगरा और मेरठ, आंध्र प्रदेश के कुरनुल, तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद, पंजाब के अमृतसर और ओडिशा के बेरहमपुर में सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा.
बता दें कि आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाऊन‑4 के दिशा-निर्देंशों पर 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए सुझावों पर भी चर्चा हुई. बैठक में लॉकडाउन‑4 का मसौदा फाइनल हुआ. कल देर रात तक अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार के बाद दिशा निर्देशों का खाका तैयार किया था, जिसपर पीएम के साथ आज की बैठक में चर्चा हुई.
लॉकडाउन 4.0 में क्या नया होगा और क्या छूट मिल सकती है?
- ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मंजूरी संभव है. ऑरेंज और रेड जोन में बाजार को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है जो गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिये ऑड-ईवन नीति अपना सकती हैं.
- कोविड‑19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सैलून, नाई की दुकानें और चश्मों की दुकानों को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है.
- चुनिंदा रूट पर उड़ानें भी चालू की जा सकती है. रेलवे और घरेलू विमान सेवाओं के धीरे-धीरे और आवश्यकता आधारित परिचालन अगले सप्ताह से होने की संभावना है, लेकिन दोनों क्षेत्रों के पूर्ण रूप से खुलने की संभावना नहीं है.
- मेट्रो, बस सेवा शुरू हो सकती है. श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ सकती है. स्थानीय ट्रेनें, बसें और मेट्रो सेवाएं देश में रेड जोन के गैर‑निषिद्ध क्षेत्रों (नॉन कंटेनमेंट जोन) में सीमित क्षमता के साथ चलना शुरू कर सकती हैं.
- यात्रियों की सीमित संख्या के साथ ऑटो और टैक्सियों को अब रेड जोन में चलने की अनुमति दी जा सकती है.
- गैर निषिद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें खुल सकती हैं. रेस्तरां खुल सकते हैं. स्थानीय बाजार भी खुल सकती है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकानों को खोला जा सकता है.
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन- के निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिया जा सकता है.
- रेड जोन में भी निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये ई‑कॉमर्स कंपनियों को इजाजत दी जा सकती है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई‑कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर‑जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाजत है.
- स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल को देश में कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी
दो हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन
लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है. पीएम मोदी ने हाल ही में देश के नाम अपने संबोधन में साफ कर दिया था कि लॉकडाउन देश में लागू रहेगा, लेकिन ये कब तक रहेगा ये साफ नहीं था. मिली जानकारी के मुताबकि, सरकार लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ा सकती है. ये 31 मई तक लागू रहेगा. लॉकडाउन में क्या रियायतें मिलेंगी इसकी जानकारी सरकार रविवार को जारी कर सकती है.
लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो, बस और कैब सर्विस को इजाजत मिल सकती है. हालांकि, कटेनमेंट जोन में इन पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं, रेड जोन को फिर परिभाषित किया जाएगा. ई‑कॉमर्स वेबसाइट को गैर जरूरी सामानों की सप्लाई करने की अनुमति मिल सकती है. अब तक जहां ऑफिस और फैक्ट्रियों में 33 फीसदी कर्मचारियों को ही काम करने की इजाजत थी, इसे बढ़ाकर 50 फीसदी किया जा सकता है.