दो ग्राम पंचायत सचिव के एक-एक वार्षिक वेतन असंचयी प्रभाव से रोक

 

कवर्धा, 19 मई 2020। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  विजय दयाराम के. ने दो जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव के आगामी एक वार्षिक वेतन असंचयी प्रभाव से रोक लगा दी है। जनपद पंचायत पंडरिया के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायत कांदावानी और वर्तमान पदस्थापना भेलकी श्री डालचंद मानिकपुरी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी जानबूझ कर समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का जानबूझकर पालन न करने के फलस्वरूप संबंधित का छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 लघु शासित के तहत आगामी एक वार्षिक वेतन असंचयी प्रभाव से रोक लगा दिया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत पंडरिया के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायत कांदावानी श्री सालिक राम ध्रुव द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी जानबूझ कर समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने एवं आयोग के कार्य में बाधा पहुंचाया गया, जिसके फलस्वरूप संबंधित का छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 लघु शासित के तहत आगामी एक वार्षिक वेतन असंचयी प्रभाव से रोक लगा दिया है।

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